जिला नगर योजनाकार अनिल मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य में रेजिडेंशियल प्लॉट हेतु स्टिल्ट+4 फ्लोर पॉलिसी के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई है। जिला नगर योजनाकार अनिल मलिक ने बताया कि जारी निर्देशों के अनुसार सडक़ों के रास्ते के अधिकार (राइट ऑफ वे) पर हरित पट्टी, लॉन, लैंडस्केप एरिया, बाउंड्री वॉल आदि के रूप में किए गए सभी प्रकार के अवैध कब्जों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ऐसे सभी नियम उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं, जो रेजिडेंशियल प्लॉट में स्टिल्ट फ्लोर का बिना अनुमति उपयोग, कब्जा या अवैध निर्माण कर रहे हैं।उन्होंने सभी कॉलोनाइजरों, डेवलपर्स, प्लॉट/फ्लोर मालिकों, कब्जाधारियों, निवासी कल्याण संघों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों से अपील की है कि वे लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों की आंतरिक सडक़ों के राइट ऑफ वे पर किए गए अतिक्रमणों को 24 घंटे के भीतर स्वयं हटा लें। इसके अतिरिक्त स्टिल्ट फ्लोर में किसी भी प्रकार के अनाधिकृत उपयोग, कब्जा अथवा अवैध निर्माण को तुरंत बंद कर स्वीकृत भवन योजना के अनुरूप उपयोग सुनिश्चित करें।जिला नगर योजनाकार अनिल मलिक ने स्पष्ट किया कि निर्देशों की अवहेलना करने पर अधिनियम एवं नियमों के तहत संबंधित अतिक्रमणों को हटाने तथा कॉलोनियों को अनुमोदित ले-आउट योजना एवं भवन उपयोग के अनुरूप बहाल करने के लिए सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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