
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 सी के बारे में जानकारी देते हुए जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि कोई भी स्पिरिट युक्त या शराब और इसी तरह की प्रकृति के अन्य पदार्थ किसी होटल में बेचने या वितरित नहीं किए जाएंगे। मतदान क्षेत्र में किसी भी चुनाव के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर घर, शराबखाने, दुकान या कोई अन्य स्थान, सार्वजनिक या निजी होटल पर शराब बेचना या परोसना प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को उपरोक्त दिनों में किसी को भी शराब बेचने/परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जिला चुनाव अधिकारी डा. हरीश कुमार वशिष्ठï ने बताया कि गैर-मालिकाना क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां आदि और होटल शराब रखने और आपूर्ति के लिए लाइसेंस की विभिन्न श्रेणियों के तहत काम करने वालों को भी उक्त दिनों में शराब परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपरोक्त अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडारण पर अंकुश लगाया जाएगा और उत्पाद शुल्क कानून में दिए गए प्रतिबंधों पर रोक लगाई जाएगी।