महिला थाना पलवल पुलिस ने बाल विवाह रोकथाम को लेकर आमजन को किया जागरूक

पुलिस अधीक्षक पलवल  चंद्र मोहन आईपीएस के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जिला पुलिस द्वारा लगातार आमजन को बाल विवाह रोकथाम हेतु निरंतर जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज महिला थाना पलवल प्रभारी निरीक्षक सुशीला देवी  द्वारा आमजन को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरुक कर शपथ दिलाई गई। इस दौरान उन्होंने आमजन से आह्वान किया की वे बाल विवाह रोकथाम अभियान में प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें। आमजन को जागरुक करते हुए महिला थाना प्रभारी ने कहा कि कानून के अनुसार लड़के की उम्र 21वर्ष तथा लड़की की उम्र 18 पूरी होने पर ही उनकी शादी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाल विवाह से समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी लोगो को गरीबी की ओर धकेलता है। जिन लड़कियों और लड़कों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है, उनके पास अपने परिवार की गरीबी दूर करने और देश के सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए कौशल, ज्ञान और नौकरियां पाने की क्षमता कम होती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति नाबालिग बच्चों की शादी करता है तो उनके बारे में डायल 112 पर पुलिस तथा स्थानीय प्रशासन को सूचना दें ताकि समय रहते कानूनी कार्रवाई की जा सके।

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