गांव बामनीखेड़ा व दीघोट में हो रहे अवैध निर्माण पर फिर चला पीला पंजा

 

जिला नगर योजनाकार, पलवल द्वारा गांव बामनीखेड़ा में अवैध रूप से लगभग 2 एकड़ में पनप रही 1 कॉलोनी में 20 डी0पी0सी0, रोड नेटवर्क, 1 बाउंड्रीवाल और गांव दीघोट में 3.5 एकड़ में पनप रही 1 अवैध कॉलोनी में लगभग में 80 डी0पी0सी0, बाउंड्रीवाल, 1 स्ट्रक्वर व रोड नेटवर्क को तोडऩे के लिए सरकार के आदेश के नियमानुसार जिला प्रशासन की मदद से तोडफ़ोड़ की कार्यवाही अमल में लाई गई। यह कार्यवाही कंट्रोल्ड एरिया अधिनियम 1963 के तहत की गई है। तोडफ़ोड़ की कार्यवाही के दौरान जिला नगर योजनाकार, पलवल स्वयं ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर एवं फील्ड स्टाफ व पुलिस बल मौजूद थे। तोडफ़ोड़ की इस कार्यवाही के दौरान जिला नगर योजनाकार, पलवल अनिल मलिक द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा की जा रही तोडफोड़ में और सख्ती बरती जायेगी, ताकि अवैध कॉलोनी काटने व उसमें निर्माण करने वाले मंसूबे पुरे न हो सकें और समय रहते पनप रहे अवैध निर्माण को तोडा जा सके। यहाँ यह भी बताया जाता है कि सभी अवैध कॉलोनियों में जन साधारण को जागरूक करने के लिए चेतावनी बोर्ड भी लगाये जा चुके है। अत: आम जनता से अनुरोध है कि अवैध कॉलोनियों में भू माफियाओं के बहकावे में आकर प्लाट ना खरीदे व अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद ना होने दें क्योंकि अवैध कॉलोनियों में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। कोई भी कॉलोनी / निर्माण करने से पहले सरकार से नियमानुसार अनुमति लें। अवैध कॉलोनी / निर्माण को किसी भी समय अधिनियम के प्रावधान में गिराया जा सकता है। इस बारे में विस्तृत जानकारी हेतु जिला नगर योजनाकार, पलवल, प्रथम तल. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-12 पलवल में संपर्क कर सकते हैं।

About BB News 24

Check Also

एमवीएन विश्वविद्यालय में उत्साहपूर्वक मनाया गया 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

🔊 Listen to this   एमवीएन विश्वविद्यालय, पलवल में 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस अत्यंत उत्साह …