पलवल पुलिस प्रवक्ता कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत पूरे राज्य में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला पलवल में पुलिस अधीक्षक दीप्ति गर्ग के कुशल मार्गदर्शन में यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों तथा बिना एचएसआरपी प्लेट वाले वाहनों के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है।पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने, वाहनों की सही पहचान सुनिश्चित करने तथा फर्जी अथवा अनधिकृत नंबर प्लेटों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा निरंतर चेकिंग की जा रही है। जिला पलवल पुलिस द्वारा माह सितंबर और अक्टूबर में अब तक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के कुल 875 चालान किए भी जा चुके हैं। निर्धारित मानकों के अनुरूप प्लेट न लगाने, अस्पष्ट, ढकी हुई या अनधिकृत नंबर प्लेट पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक पलवल दीप्ति गर्ग ने जिले के सभी वाहन चालकों व स्वामियों से अपील करते हुए कहा कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट केवल एक नियम नहीं, बल्कि आपकी और आपके वाहन की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह वाहन चोरी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने और अपराधों की रोकथाम में बेहद मददगार साबित होती है। जिले के सभी वाहन मालिक अपने वाहनों पर केवल अधिकृत माध्यमों से ही मानकों के अनुरूप एचएसआरपी लगवाएं। नंबर प्लेट पर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, उसे छिपाना या फैंसी व अनधिकृत नंबर प्लेट लगाना मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। असुविधा और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करें और जिम्मेदार नागरिक बनें। कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
पुलिस अधीक्षक पलवल दीप्ति गर्ग ने जिले के सभी वाहन चालकों व स्वामियों से अपील करते हुए कहा कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट केवल एक नियम नहीं, बल्कि आपकी और आपके वाहन की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह वाहन चोरी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने और अपराधों की रोकथाम में बेहद मददगार साबित होती है। जिले के सभी वाहन मालिक अपने वाहनों पर केवल अधिकृत माध्यमों से ही मानकों के अनुरूप एचएसआरपी लगवाएं। नंबर प्लेट पर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, उसे छिपाना या फैंसी व अनधिकृत नंबर प्लेट लगाना मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। असुविधा और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करें और जिम्मेदार नागरिक बनें। कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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