
हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय में पलवल के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के कैंडिडेट रहे करण दलाल की रिट पिटीशन पर चल रही सुनवाई पर सुप्रीम केार्ट द्वारा अगामी सुनवाई तक रोक लगा दी गई है। बता दें कि अक्टूबर 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में पलवल से बीजेपी के कैंडिडेट गौरव गौतम चुनाव जीते थे, जो कि आजकल हरियाणा सरकार में खेल राज्य मंत्री भी हैं। विधानसभा चुनाव हारने वाले कांग्रेस के कैंडिडेट करण सिंह दलाल ने गौरव गौतम के चुनाव को हरियाणा में पंजाब उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। करण सिंह दलाल ने अदालत में दायर परिवाद में गौरव गौतम के चुनाव को इलेक्शन की करप्ट प्रेक्टिस बताते हुए कहा था कि चुनाव के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगी गई जो कि आदर्श आचार चुनाव संहिता का पूरा उल्लंघन है। यह पिटीशन हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय में लगभग एक साल से सुनवाई पर थी। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के वकील ने इस पिटीशन को खारिज करने के लिए अदालत में सीपीसी के नियम 7 रूल 11 के तहत याचिका को खारिज करने की मांग की थी। जिस पर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था तथा हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। गौरव गौतम द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस पर रोक लगाने की रिट याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगामी सुनवाई तक हाई कोर्ट में सुनवाई करने पर रोक लगा दी गई है।
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