जिला नगर योजनाकार, पलवल द्वारा पलवल के कैलाश नगर 01 कॉलोनीं व गांव-किठवाड़ी में पलवल- किठवाड़ी रोड पर अवैध रूप से काटी गई कॉलोनियों की तोड-फोड की कार्यवाही अमल में लाई गई। जिला नगर योजनाकार, पलवल द्वारा पलवल के कैलाश नगर में पलवल की राजस्व सम्पदा में अवैध रूप से काटी गई 01 कॉलोनीं में तोड-फोड की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही के दौरान लगभग 5 एकड़ में लगभग 25-30 डी०पी०सी०, बाउन्ड्री वॉल, 5 मकान व एक प्रोपर्टी डीलर ऑफिस को तोडा गया। इसके अतिरिक्त गांव-किठवाड़ी में पलवल – किठवाड़ी रोड पर अवैध रूप से काटी गई कॉलोनी में भी तोड-फोड की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही के दौरान उपरोक्त लगभग 22 एकड़ में लगभग 50-60 डी०पी०सी०, बाउन्ड्री वॉल, 2 प्रोपर्टी डीलर ऑफिस व रोड नेटवर्क को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन, पलवल की मदद ली गई व तोड़फोड़ की कार्यवाही अमल में लाई गई।उपरोक्त कार्यवाही शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धाराओं के अन्तर्गत की गई है। तोड-फोड़ की कार्यवाही के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं जिला नगर योजनाकार कार्यालय का फील्ड स्टाफ व पुलिस बल मौजूद थे।तोड़फोड़ की इस कार्यवाही के दौरान जिला नगर योजनाकार, पलवल अनिल मलिक द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा की जा रही तोड़फोड़ में और भी सख्ती अपनाई जायेगी, ताकि अवैध कॉलोनी काटने वाले प्रोपर्टी डीलरों/भू-मालिकों तथा अवैध निर्माण करने वालों के मंसूबे पूरे न हो सकें और समय रहते पनप रहे अवैध निर्माण को तोडा जा सके।अनिल मलिक ने बताया कि सभी अवैध कॉलोनियों में जन साधारण को जागरूक करने के लिए चेतावनी बोर्ड भी लगाये जाएंगे, ताकि लोगों को अवैध कॉलोनियों में प्रोपर्टी खरीदने से पहले जागरूक किया जा सके। उन्होंने आम जनता से अनुरोध किया है कि अवैध कॉलोनियों में भू-माफियाओं के बहकावे में आकर प्लॉट ना खरीदे व अपनी जमा-पूँजी को बर्बाद ना होने दें,क्योकि अवैध कॉलोनियों में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। कोई भी अवैध कॉलोनी/निर्माण करने से पहले सरकार से नियमानुसार अनुमति लें। अवैध कॉलोनी निर्माण को किसी भी समय पलवल शहर के 8 कि०मी० के दायरे में शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धाराओं के प्रावधान में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए गिराया जा सकता है।
जिला योजनाकार विभाग ने अवैध कॉलोनी में की तोड़फोड़
जिला नगर योजनाकार, पलवल द्वारा पलवल के कैलाश नगर 01 कॉलोनीं व गांव-किठवाड़ी में पलवल- किठवाड़ी रोड पर अवैध रूप से काटी गई कॉलोनियों की तोड-फोड की कार्यवाही अमल में लाई गई। जिला नगर योजनाकार, पलवल द्वारा पलवल के कैलाश नगर में पलवल की राजस्व सम्पदा में अवैध रूप से काटी गई 01 कॉलोनीं में तोड-फोड की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही के दौरान लगभग 5 एकड़ में लगभग 25-30 डी०पी०सी०, बाउन्ड्री वॉल, 5 मकान व एक प्रोपर्टी डीलर ऑफिस को तोडा गया। इसके अतिरिक्त गांव-किठवाड़ी में पलवल – किठवाड़ी रोड पर अवैध रूप से काटी गई कॉलोनी में भी तोड-फोड की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही के दौरान उपरोक्त लगभग 22 एकड़ में लगभग 50-60 डी०पी०सी०, बाउन्ड्री वॉल, 2 प्रोपर्टी डीलर ऑफिस व रोड नेटवर्क को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन, पलवल की मदद ली गई व तोड़फोड़ की कार्यवाही अमल में लाई गई।उपरोक्त कार्यवाही शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धाराओं के अन्तर्गत की गई है। तोड-फोड़ की कार्यवाही के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं जिला नगर योजनाकार कार्यालय का फील्ड स्टाफ व पुलिस बल मौजूद थे।तोड़फोड़ की इस कार्यवाही के दौरान जिला नगर योजनाकार, पलवल अनिल मलिक द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा की जा रही तोड़फोड़ में और भी सख्ती अपनाई जायेगी, ताकि अवैध कॉलोनी काटने वाले प्रोपर्टी डीलरों/भू-मालिकों तथा अवैध निर्माण करने वालों के मंसूबे पूरे न हो सकें और समय रहते पनप रहे अवैध निर्माण को तोडा जा सके।अनिल मलिक ने बताया कि सभी अवैध कॉलोनियों में जन साधारण को जागरूक करने के लिए चेतावनी बोर्ड भी लगाये जाएंगे, ताकि लोगों को अवैध कॉलोनियों में प्रोपर्टी खरीदने से पहले जागरूक किया जा सके। उन्होंने आम जनता से अनुरोध किया है कि अवैध कॉलोनियों में भू-माफियाओं के बहकावे में आकर प्लॉट ना खरीदे व अपनी जमा-पूँजी को बर्बाद ना होने दें,क्योकि अवैध कॉलोनियों में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। कोई भी अवैध कॉलोनी/निर्माण करने से पहले सरकार से नियमानुसार अनुमति लें। अवैध कॉलोनी निर्माण को किसी भी समय पलवल शहर के 8 कि०मी० के दायरे में शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धाराओं के प्रावधान में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए गिराया जा सकता है।
BB News 24 www.bbnews24.live