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जिला नगर योजनाकार, पलवल द्वारा होडल उपमंडल के गांव-औरंगाबाद , बंचारी , सोंध बैंक्वेट हॉल व होडल में ढाबा व गांव- मित्रोल में अवैध रूप से काटी गई कॉलोनीं में तोड-फोड की कार्यवाही अमल में लाई गई।जिला नगर योजनाकार, पलवल द्वारा शुक्रवार को होडल उपमंडल के गांव-औरंगाबाद (01), बंचारी (01), सोंध (03) बैंक्वेट हॉल व होडल में 01 ढाबा व गांव- मित्रोल में अवैध रूप से काटी गई 01 कॉलोनीं में तोड-फोड की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही के दौरान गांव मित्रोल की राजस्व सम्पदा में उपरोक्त लगभग 2.5 एकड़ में डी0पी0सी0, बाउन्ड्रीवॉल, रोड नेटवर्क, बिजली के खम्बे व प्रोपर्टी डीलर ऑफिस को तोडा गया। इसके अतिरिक्त गांव-औरंगाबाद , बंचारी , सोंध में तीन बैंक्वेट हॉल व होडल में ढाबा को तोडऩे के लिए जिला प्रशासन, पलवल की मदद ली गई व तोडफ़ोड़ की कार्यवाही अमल में लाई गई।उपरोक्त कार्यवाही नियंत्रण क्षेत्र अधिनियम 1963 की धाराओं के अन्तर्गत की गई है। तोड-फोड़ की कार्यवाही के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं जिला नगर योजनाकार कार्यालय का फील्ड स्टाफ व पुलिस बल मौजूद थे। तोडफ़ोड़ की इस कार्यवाही के दौरान जिलानगर योजनाकार, पलवल अनिल मलिक द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा की जा रही तोडफ़ोड़ में और भी सख्ती अपनाई जायेगी, ताकि अवैध कॉलोनी काटने वाले प्रोपर्टी डीलरों/भू-मालिकों तथा अवैध निर्माण करने वालों के मंसूबे पूरे न हो सकें और समय रहते पनप रहे अवैध निर्माण को तोडा जा सके।उन्होंने बताया जाता है कि सभी अवैध कॉलोनियों में जनसाधारण को जागरूक करने के लिए चेतावनी बोर्ड भी लगाये जाएंगे, ताकि लोगो को अवैध कॉलोनियों में प्रोपर्टी खरीदने से पहले जागरूक किया जा सके।उन्होंने आम जनता से अनुरोध किया है कि अवैध कॉलोनियोंमेंभू-माफियाओं के बहकावे में आकर प्लॉट ना खरीदे व अपनी जमा पूँजी को बर्बाद ना होने दें क्योकि अवैध कॉलोनियों में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है।
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