आवेदकों को जन्म तिथि सत्यापन के लिए एडीसी कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं : अतिरिक्त उपायुक्त

अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी उत्सव आनंद ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी नागरिक को सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में जन्मतिथि सत्यापन संबंधी संदेश प्राप्त हुआ है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों को इस संबंध में अतिरिक्त उपायुक्त पलवल कार्यालय आने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर जन्मतिथि सत्यापन की प्रक्रिया सरलता से पूरी कर सकते हैं।अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा जन्मतिथि सत्यापन के लिए विभिन्न दस्तावेजों को मान्यता प्रदान की गई है। नागरिक इनमें से किसी भी एक मान्य दस्तावेज के आधार पर अपनी जन्मतिथि का सत्यापन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नागरिक परिवार पहचान पत्र में जन्म तिथि का सत्यापन जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं कक्षा की मार्कशीट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र के साथ स्कूल रजिस्टर रिकॉर्ड की प्रति, पासपोर्ट, यदि कोई नागरिक वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करता है तो वह वर्ष 2019 या इससे पूर्व जारी होना चाहिए। यदि नया कार्ड बना हुआ है तो निर्वाचन कार्यालय से वोटर कार्ड के पुराने रिकॉर्ड की सत्यापित प्रति, सरकार के कर्मचारियों के डेटाबेस में दर्ज जन्म तिथि (सरकारी कर्मचारियों के मामले में ) और रक्षा सेवाओं द्वारा जारी सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र (भूतपूर्व सैनिकों के मामले में) के आधार पर करवा सकते हैं। इसके उपरांत आवेदक को अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। अतिरिक्त उपायुक्त उत्सव आनंद ने कहा कि जिन नागरिकों ने दसवीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, वे संबंधित विद्यालय द्वारा जारी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एसएलसी) अथवा विद्यालय के प्रवेश रजिस्टर की सत्यापित प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा जन्म प्रमाण-पत्र और पासपोर्ट भी जन्मतिथि सत्यापन के लिए मान्य दस्तावेज हैं। पूर्व सैनिक अपने डिस्चार्ज बुक अथवा डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र के आधार पर भी सत्यापन करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन नागरिकों को परिवार पहचान पत्र में जन्मतिथि सत्यापन कराने से संबंधित संदेश प्राप्त हुआ है, वे अविलंब अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) अथवा अधिकृत पोर्टल के माध्यम से जन्म तिथि सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करें। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सकेगा तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त होता रहेगा।

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