भारत निर्वाचन आयोग ने पहली जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानकर चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम में संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के तहत अब मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पलवल डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने जिले के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य विवरण अवश्य जांच लें।उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को अतिरिक्त समय देते हुए दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अवधि बढ़ाई गई है। जिन नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं है अथवा जिनके नाम, पते या अन्य विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि है, वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 30 सितंबर तक अपना दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्राप्त दावे एवं आपत्तियों के संबंध में नोटिस जारी करने तथा उनके निपटारे की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2026 तक पूरी की जाएगी। इसके पश्चात आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अंतिम मतदाता सूची 6 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने संबंधित अधिकारियों एवं बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को निर्देश दिए कि संशोधित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक तक इसकी जानकारी पहुंचनी चाहिए, ताकि कोई भी योग्य मतदाता मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने अथवा अपने विवरण में आवश्यक संशोधन कराने से वंचित न रहे।जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि मतदाता सूची में अपना नाम, पता और अन्य विवरण समय रहते जांच लें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि सामने आती है या किसी नाम को लेकर दावा अथवा आपत्ति प्रस्तुत करनी है, तो निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि सटीक, स्वच्छ और अद्यतन मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत नींव है। प्रत्येक पात्र नागरिक की मतदाता सूची में सही प्रविष्टि सुनिश्चित करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए नागरिक विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग करते हुए अपने मताधिकार से संबंधित जानकारी को सही और अद्यतन रखें।
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