जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक पलवल नीतीश अग्रवाल के दिशा-निर्देशानुसार पलवल शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने तथा सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएसपी ट्रैफिक पलवल नरेंद्र खटाना ने पूर्व में जारी एडवाइजरी के निरंतरता में जानकारी देते हुए बताया कि नो-एंट्री के आदेशों का उल्लंघन करने वाले भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया है।प्रतिबंधित समय (प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक) के दौरान शहर की सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करने, संचालन करने और पार्किंग करने वाले 53 भारी व मध्यम मालवाहक वाहनों के चालान काटे जा चुके हैं। डीएसपी ट्रैफिक ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल एक शुरुआत है और आने वाले दिनों में नियमों की अनदेखी करने वालों पर शिकंजा और अधिक कसा जाएगा।ट्रैफिक पुलिस द्वारा सभी वाहन चालकों, मालिकों और ट्रांसपोर्टरों को सख्त चेतावनी दी जाती है कि वे नो-एंट्री के समय का पूर्णतः पालन करें। आदेशों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का न केवल मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 व 194 के तहत भारी-भरकम चालान किया जाएगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वाहनों को जब्त भी किया जा सकता है।पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर दोहराया है कि अलीगढ़, फरीदाबाद, सोहना, नूंह, हथीन, रसूलपुर, किठवाड़ी और मोहना की ओर से आने वाले भारी वाहन निर्धारित समय में शहर के भीतर न आकर केजीपी, केएमपी और एनएच-44 बाईपास (फ्लाईओवर) के वैकल्पिक मार्गों का ही प्रयोग करें।
नो-एंट्री नियमों का उल्लंघन करने पर पलवल ट्रैफिक पुलिस सख्त
जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक पलवल नीतीश अग्रवाल के दिशा-निर्देशानुसार पलवल शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने तथा सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएसपी ट्रैफिक पलवल नरेंद्र खटाना ने पूर्व में जारी एडवाइजरी के निरंतरता में जानकारी देते हुए बताया कि नो-एंट्री के आदेशों का उल्लंघन करने वाले भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया है।प्रतिबंधित समय (प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक) के दौरान शहर की सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करने, संचालन करने और पार्किंग करने वाले 53 भारी व मध्यम मालवाहक वाहनों के चालान काटे जा चुके हैं। डीएसपी ट्रैफिक ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल एक शुरुआत है और आने वाले दिनों में नियमों की अनदेखी करने वालों पर शिकंजा और अधिक कसा जाएगा।ट्रैफिक पुलिस द्वारा सभी वाहन चालकों, मालिकों और ट्रांसपोर्टरों को सख्त चेतावनी दी जाती है कि वे नो-एंट्री के समय का पूर्णतः पालन करें। आदेशों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का न केवल मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 व 194 के तहत भारी-भरकम चालान किया जाएगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वाहनों को जब्त भी किया जा सकता है।पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर दोहराया है कि अलीगढ़, फरीदाबाद, सोहना, नूंह, हथीन, रसूलपुर, किठवाड़ी और मोहना की ओर से आने वाले भारी वाहन निर्धारित समय में शहर के भीतर न आकर केजीपी, केएमपी और एनएच-44 बाईपास (फ्लाईओवर) के वैकल्पिक मार्गों का ही प्रयोग करें।
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