सुप्रीम कोर्ट से खेल मंत्री गौरव गौतम को झटका

 

पलवल से भाजपा विधायक व हरियाणा क ेखेल राज्य मंत्री गौरव गौतम और पूर्व मंत्री विधायक करण सिंह दलाल के बीच चल रही कानूनी लड़ाई में एक नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गौरव गौतम की याचिका निरस्त कर दी है। इसके बाद अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में करण सिंह दलाल की ओर से दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई आगे बढऩे का रास्ता साफ हो गया है।वर्ष 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान पलवल विधानसभा सीट से चुनाव लडऩे वाले करण  दलाल ने गौरव गौतम पर चुनाव के दौरान आयोजित जनसभाओं में धर्म के नाम पर वोट मांगने और धार्मिक आयोजनों के माध्यम से चुनावी लाभ लेने के आरोप लगाए थे। करण  दलाल ने इन आरोपों को आधार बनाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। उन्होंने अदालत से गौरव गौतम के निर्वाचन को चुनौती देते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।इस मामले में गौरव गौतम की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही बिना विस्तृत सुनवाई के खारिज करने की मांग की गई थी। हालांकि, 28 नवंबर 2025 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया था। अदालत का मानना था कि याचिका में लगाए गए आरोपों और प्रस्तुत तथ्यों की जांच साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई के दौरान की जानी चाहिए।
हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए गौरव गौतम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2026 को मामले में नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। इसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अब 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गौरव गौतम की याचिका निरस्त किए जाने के बाद हाईकोर्ट में मूल चुनाव याचिका पर आगे सुनवाई का रास्ता खुल गया है। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया था। करण सिंह दलाल की ओर से हाईकोर्ट में चुनाव से संबंधित वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्य पेन ड्राइव के माध्यम से जमा कराए गए थे। जनवरी 2026 में यह जानकारी सामने आई थी कि अदालत के रिकॉर्ड से उक्त पेन ड्राइव नहीं मिल रही है। इस संबंध में करण सिंह दलाल की ओर से हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के समक्ष शिकायत भी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में करण सिंह दलाल की चुनाव याचिका पर आगे की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले में अब अदालत में प्रस्तुत आरोपों, डिजिटल साक्ष्यों और अन्य तथ्यों की कानूनी जांच होगी।
पूर्व मंत्री करण दलाल का कहना है कि हाईकोर्ट में भी जल्दी तारीख लगने के बाद कोर्ट जल्दी ही अपना फ ैसला सुना देगी तथा दूध का दूध व पानी का पानी हो जाएगा।

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