रैफ्रि जिरेटर उपभोक्ता को रकम का भुगतान करने सहित हर्जाना अदा करने के दिए आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पलवल ने रैफ्रि जिरेटर उपभोक्ताा के रैफ्रि जिरेटर को समय पर ठीक नहंीं करने पर व्हर्लपूल कम्पनी को उपभोक्ता को 51315 रूपए की राशि, दस हजार रूपए मानसिक प्रताडऩा व पांच हजार रूपए की राशि केस लडऩे की एवज में प्रदान करने के आदेश प्रदान किए। होडल् निवासी विशाल बंसल पुत्र राजीव बंसल कृष्णा कॉलोनी निवासी के वकील संजीव बंसल ने पलवल जिला उपभोक्ता विवाद निवारण कमेटी में एक रिट याचिका दायर करते हुए कहा कि उनके मुक्विल विशाल बंसल ने व्हर्लपूल कम्पनी का एक पांच सौ लीटर का रैफ्रि जिरेटर दो अप्रैल 2022 को लिया था। उसके 28 मई 2023 को खराबी आ जाने पर कम्पनी को शिकायत करने पर उसको ठीक करा दिया गया। लेकिन बार- बार उसके खराब होने पर कम्पनी को शिकायत करने पर उसको बदलबा भी दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी खराब होने पर कम्पनी द्वारा उसको ठीक नहंीं कराने व अनेकों बार पलवल स्थित सेंटर से मिस्त्री द्वारा उसके ठीक नहीं करने पर उसको भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण कमेटी सदस्यों ने इस पर अपना फैसला सुनाते हुए व्हर्लपूल कम्पनी पर उपभोक्ता को उसकी 51315 रूपए की राशि लौटाने व उसकी मानसिक प्रताडऩा पर दस हजार रूपए की राशि हर्जाने के रूप में तथा इस केस के वकील की फ ीस के रूप में पांच हजार रूपए की राशि 45 उिनसें के अंदर  अदा करने के आदेश प्रदान किए है तथा राशि नहंीं देने पर 12 प्रतिशत ब्याज के रूप में देने के आदेश भी प्रदान किए हैं।

Check Also

गांव-बन्चारी में अवैध रूप से काटी गई कॉलोनीं में तोड-फोड की कार्यवाही अमल में लाई गई

गांव-बन्चारी में अवैध रूप से काटी गई कॉलोनीं में तोड-फोड की कार्यवाही अमल में लाई …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *