मतदातागण प्रारूप मतदाता सूची में नाम न होने पर दर्ज करवाएं दावे व आपत्तियां

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा की प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने जानकारी देते हुए पलवल जिला के सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में अवश्य जांच लें, ताकि भविष्य में मतदान के अधिकार के प्रयोग में किसी प्रकार की असुविधा न हो।जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि मतदाता मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा की वेबसाइट  पर जाकर अपना नाम और अन्य विवरण ऑनलाइन जांच सकते हैं। भारत निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदाता का नाम सूची में मौजूद है और सभी जानकारियां सही हैं, तो उसे किसी प्रकार की कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी।जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि मतदाता, ड्राफ्ट मतदाता सूची डाउनलोड करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल  पर जाकर राज्य, वर्ष, सूची का प्रकार, जिला, विधानसभा क्षेत्र, भाषा तथा भाग (बूथ) संख्या का चयन करें। इसके उपरांत सुरक्षा संकेत (कैप्चा) भरकर संबंधित बूथ की मतदाता सूची डाउनलोड की जा सकती है। यदि मतदाता का नाम सूची में सही अंकित है, तो उसे किसी प्रकार की कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में सम्मिलित नहीं है, तो वह आवश्यक अभिलेखों एवं घोषणा-पत्र सहित प्रपत्र-6 भरकर अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। इसी प्रकार यदि नाम, पता, आयु अथवा अन्य किसी विवरण में त्रुटि है, तो आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रपत्र-8 के माध्यम से संशोधन के लिए आवेदन किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मतदाता का नाम बिना सुनवाई के मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। यदि किसी मतदाता को निर्वाचन पंजीयन अधिकारी के निर्णय पर आपत्ति है, तो वह 15 दिनों के भीतर जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है.। इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने पर आयोग द्वारा 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील करने का प्रावधान रखा गया है।जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अनुपस्थित, मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची संबंधित मतदान केंद्रों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी, जिन मतदाताओं के नाम, जन्म तिथि अथवा अन्य विवरणों में कोई विसंगति पाई जाएगी या जिनका सत्यापन लंबित रहेगा, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस प्राप्त होने पर संबंधित मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आगामी 3 अक्टूबर 2026 को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने कहा है कि रविवार 30 अगस्त तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन संबंधी दावे एवं आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। मतदाता सूची का समय पर सत्यापन प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता के लिए भारत निर्वाचन आयोग की सहायता सेवा 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि या कमी दिखाई दे तो उसे दावें एवं आपत्तियों की अवधि के दौरान समय रहते ठीक करा लें, ताकि फाइनल मतदाता सूची में उनका नाम सही रूप में दर्ज हो सके।

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