ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो घबराएं नहीं, 30 अगस्त तक कराएं शामिल : उपायुक्त

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने जिले के सभी पात्र नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिन नागरिकों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं है या जिनके नाम, पते अथवा अन्य विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि है, वे 30 अगस्त 2026 तक निर्धारित प्रपत्र भरकर अपना दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है। जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे फॉर्म-6 के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं, यदि मतदाता सूची में नाम, पता, फोटो या अन्य किसी विवरण में त्रुटि है, तो फॉर्म-8 भरकर आवश्यक संशोधन कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी युवा भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के पात्र हैं और उन्हें समय रहते आवेदन अवश्य करना चाहिए। यदि किसी दावे या आपत्ति के संबंध में सुनवाई का नोटिस प्राप्त होता है, तो संबंधित व्यक्ति निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष अवश्य रखें।जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां 30 अगस्त 2026 तक स्वीकार की जाएंगी, जबकि 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करने तथा मुख्य चुनाव अधिकारी हरियाणा की वेबसाइट  पर अपनी मतदाता संबंधी जानकारी अवश्य जांचने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदाता की जिम्मेदारी है कि वह अपने नाम को मतदाता सूची में सुनिश्चित करे, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाई जा सके। जिला प्रशासन ने सभी पात्र नागरिकों से समय पर आवेदन कर अपने मताधिकार को सुरक्षित करने का आग्रह किया।

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