गांव-बन्चारी में अवैध रूप से काटी गई कॉलोनीं में तोड-फोड की कार्यवाही अमल में लाई गई

गांव-बन्चारी में अवैध रूप से काटी गई कॉलोनीं में तोड-फोड की कार्यवाही अमल में लाई गईकार्यवाही के दौरान लगभग 08 एकड में पनप रही कॉलोनी में लगभग 850 मीटर रोड नेटवर्क को तोड़ने के लिए सरकार के आदेश के नियमानुसार, जिसको जिला प्रशासन की मदद से तोड़फोड़ की कार्यवाही अमल में लाई गई। यह कार्यवाही शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धाराओं के अन्तर्गत की गई है। तोड-फोड़ की कार्यवाही के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं जिला नगर योजनाकार कार्यालय का फील्ड स्टाफ व पुलिस बल मौजूद थे।तोड़फोड़ की इस कार्यवाही के दौरान जिला नगर योजनाकार, पलवल  अनिल मलिक ने बताया कि विभाग द्वारा की जा रही तोड़फोड़ में और भी सख्ती अपनाई जायेगी, ताकि अवैध कॉलोनी काटने वाले प्रोपर्टी डीलरों/भू-मालिकों तथा अवैध निर्माण करने वालों के मंसूबे पूरे न हो सकें और समय रहते पनप रहे अवैध निर्माण को तोडा जा सके।उन्होंने कहा कि सभी अवैध कॉलोनियों में जन साधारण को जागरूक करने के लिए चेतावनी बोर्ड भी लगाये जाएंगे, ताकि लोगों को अवैध कॉलोनियों में प्रोपर्टी खरीदने से पहले जागरूक किया जा सके।उन्होंने आम जनता से अनुरोध करते हुए कहा कि अवैध कॉलोनियों में भू-माफियाओं के बहकावे में आकर प्लॉट ना खरीदे व अपनी जमा-पूँजी को बर्बाद ना होने दें क्योकि अवैध कॉलोनियों में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। कोई भी अवैध कॉलोनी / निर्माण करने से पहले सरकार से नियमानुसार अनुमति लें। अवैध कॉलोनीधनर्माण को किसी भी समय पलवल शहर के 08 कि०मी० के दायरे में शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धाराओं के प्रावधान में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए गिराया जा सकता है।

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